अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या सम्पूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है?

अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या सम्पूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है?

(A) सभी राज्यों की सहमति से

(B) राज्यों के बहुमत की सहमति द्वारा

(C) सम्बन्धित राज्य की सहमति से

(D) राज्य की सहमति के बिना

Answer: D

संसद को किसी भी राज्य की सहमति के बिना अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई कानून बनाने का अधिकार है। अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

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